Admission In Kendriya Vidyalaya Under RTE ACT 2009 in Hindi

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Admission In Kendriya Vidyalaya Under RTE ACT 2009 (RTE 2009 अधिनियम के तहत केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश)

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं Admission In Kendriya Vidyalaya Under RTE ACT 2009 के बारे में और आप आरटीई एक्ट (RTE ACT) के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करा सकते हैं? साथ ही हम आपको केंद्रीय विद्यालय (RTE ACT 2009) आरटीई एक्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ  देंगे | तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से |

इस आर्टिकल में हम केंद्रीय विद्यालय आरटीई एक्ट से संबंधित निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे –

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  • आरटीई कैटेगरी क्या है?
  • आरटीई कैटेगरी के फायदे क्या है?
  • आरटीआई कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आती हैं?
  • आरटीई कैटेगरी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है?
  • केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ा सकते हैं?

केंद्रीय विद्यालय आरटीई (RTE) कैटेगरी क्या है?

  • आरटीई (RTE) कैटेगरी का फुल फॉर्म है | राइट टू एजुकेशन (Right to Education) कैटेगरी यानी के शिक्षा का अधिकार |
  • सरकार ने 2009 में एक आरटीई एक्ट पास किया था जिसमें शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह जाए इसके लिए यह एक्ट पास किया गया था |
  • जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कई प्रकार के कोटा होते हैं कई प्रकार की कैटेगरी भी होती हैं
  • जैसे कि – एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी कोटा,डीए कोटा या फिर कैटेगरी 1,2,3,4,5 जितनी भी कैटेगरी जाएं यह सभी कोटा है | ऐसे ही एक कैटेगरी है आरटीई कोटा की |

आरटीई कैटेगरी के फायदे क्या है?

जो भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन आरटीई कोटा के तहत कराते हैं तो उनको कक्षा 1 से लेकर के आठवीं तक उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है एक भी रुपया आपको नहीं देना होता है उनकी कोई फीस नहीं होती है उस स्कूल में और ना ही उनके ड्रेस के लिए आपको पैसा देना है और ना ही उनके किताब के लिए आपको कोई भी प्रकार का खर्चा करना है यहां तक कि स्कूल बैग भी आपको फ्री में मिलता है आपको हर तरीके का लाभ भी मिलता है जो अन्य बच्चों को मिलता है आपके बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है कि आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं |

आरटीई कैटेगरी के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है?

जो अभिभावक कमाते हैं और उनकी इनकम सालाना 3.50 लाख है या उससे कम कमाते हैं चाहे वह सरकारी नौकरी पर हो या फिर प्राइवेट नौकरी पर हो | सिर्फ वही इस कैटेगरी के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं |

यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि माता और पिता दोनों की तनख्वाह मिलाकर सालाना 3.50 लाख है या फिर 3.50 लाख से कम होनी चाहिए और यह सब पता लगाया जा सकता है |

  • उनका पैन कार्ड देख कर
  • उनके सर्टिफिकेट देखकर
  • उनकी बैंक पासबुक देखकर
  • उनके अन्य डाक्यूमेंट्स को देखकर, आदि

जो पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते हैं वह पेरेंट्स यदि आरटीई एक्ट के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराते हैं तो उसके बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के खर्चे को क्लेम भी करते हैं यानी कि सरकार से पैसा वापस मांगते है | चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस (child education allowance) तो पैसा वापिस नहीं मिल सकता है |

केंद्रीय विद्यालय और घर की दूरी

जो पेरेंट्स शहर में रहते हैं और आप आरटीई कैटेगरी के सहारे एडमिशन लेते हैं तो उसमें एक बात पता होनी चाहिए कि आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए या नहीं के केंद्रीय विद्यालय स्कूल और आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए याद रहे 5 किलोमीटर लास्ट है यदि इसके बाद आपका घर आता है आप केंद्रीय विद्यालय से ज्यादा दूर रहते हैं और आपने अप्लाई कर दिया और आपके बच्चे का नाम भी आ गया एडमिशन लिस्ट में तब उसको वेरीफाई करते समय उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है यानी कि आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा |

जब आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको अपने घर का पूरा पता उस फॉर्म में मेंशन करना होता है उसके बाद जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है तो उसके बाद स्कूल में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है उसमें लिखा होता है कि आपका घर और स्कूल की दूरी सही है 5 किलो मीटर रेडियस के अंदर आता है वह भी लिखित में देना होता है उसके बाद स्कूल वाले छानबीन करते हैं वेरीफाई करते हैं यदि आपकी बात सही निकली तो एडमिशन हो जाएगा गलत निकली तो वही रिजेक्ट कर दी जाएगा |

जो पेरेंट्स गांव में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय द्वारा थोड़ी और छूट दी गई है जैसा कि आप जानते हैं शहर के लिए 5 किलोमीटर का रेडियस है तो गांव के लिए 8 किलोमीटर एरिया दिया गया है यानी कि आपका घर और आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए |

आरटीआई कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आती हैं?

आरटीई कैटेगरी के अंदर 25 परसेंट सीट रिजर्व होती हैं आरटीई कैटेगरी के लिए यानी के हर क्लास में जो सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के लिए 25 परसेंट सीट आरटीई कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं |

  • मान लीजिए एक सेक्शन में या एक कक्षा में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 25 पर्सेंट सीट आरटीई कैटेगरी के लिए रिजर्व है यानी कि 10 सीट रिजर्व/फिक्स हैं |
  • यानी कि हर सेक्शन/कक्षा में 10 बच्चों की सीट आईटीआई कैटेगरी के लिए रिजर्व है |

केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों को फ्री में कैसे पढ़ा सकते हैं?

आप आरटीई कैटेगरी के तहत अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं | यह कैटेगरी बहुत ही वैल्युएबल है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन अभिभावकों के लिए जो अपने बच्चों को सरकारी टीचर द्वारा जिन्हें सरकार पास करती है एग्जाम देने के बाद उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना चाहते हैं वह भी फ्री में |

पूरे देश में लगभग 1,225 केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जो हर तरीके की सुविधा देते हैं | केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हर क्लास में तीन-चार सेक्शन पर जरूर होते हैं और उन हर सेक्शन में 10 सीटें आरटीई के लिए रिजल्ट होती हैं | इस हिसाब से अगर आप देखें तो आरटीआई कैटेगरी के सहारे सीटे 40 या 50 से ज्यादा होती है |

धन्यवाद

उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जितने भी प्रशन थे आरटीआई कैटेगरी से संबंधित उन सभी के उत्तर आपको मिल गए होंगे तो चलिए मिलते हैं अगले नए आर्टिकल के साथ |

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